जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया दिनांक 02 जुलाई 2016 को रात्रि करीब 8 बजे प्रार्थी अपने घर के पीछे वाले कमरे में थी एवं घर के सामने भाई,बहन,माँ थी।उसी समय अचानक सतीश ताम्रकार प्रार्थी के कमरे में घुस आया तथा बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़ कर बोला,मैं तुमसे शादी करूंगा और कहीं शादी करोगी,तो तुमको बदनाम कर दूंगा।प्रार्थी का हाथ पकड़ कर बाहर ले जाने लगा।वह चिल्लाई तो प्रार्थी की माँ,बहन एवं भाई दौड़कर आए,तो सतीश उसे छोड़कर भाग गया।भागते समय अभियुक्त बोला अगर प्रार्थी उसकी नहीं हुयी तो किसी की नहीं होने देगा।प्रार्थी ने पूरी घटना अपने भाई,माँ और बहन को बताई कि वह बहुत डर गयी थी,इसलिए रात्रि में रिपोर्ट करने नहीं आयी थी।प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चीचली में अपराध क्रं 236/16 भादवि की धारा 454, 354, 506 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।
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