निर्माण कार्यो एवं कृषि विभाग की कलेक्टर ने की समीक्षा

 


गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में निर्माण कार्यो एवं कृषि विभाग की कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने समीक्षा की।कृषि विभाग एवं कृषि से संबद्ध विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में इस समय रबी बोवनी का सीजन चल रहा है।इसको देखते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।उन्होंने महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में सेवा सहकारी समितियों में खाद की कमी नहीं होना चाहिये।जिन समितियों में डीएपी नहीं है,वहाँ तत्काल एनपीके कॉम्पलेक्स उर्वरक की व्यवस्था करें। 

समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि शेष किसानों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जावे।उन्होंने कहा कि किसानों को समझाइश दी जाये कि वे गन्ना फसल के अपशिष्ट का निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से करें। 

       उप संचालक कृषि ने बताया कि यह बात किसानों द्वारा संज्ञान में लाई गई है कि किसानों को डीएपी/यूरिया के साथ जिंक,हाईजाइम अथवा अन्य उर्वरक भी टैग करके दी जा रही है,जो पूरी तरह अवैधानिक है,विक्रेता इससे बचें।किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

      सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी दुकान/ प्रतिष्ठान के सामने ही बड़े अक्षरों में खाद की रेट लिस्ट भी चस्पा करें,जिससे किसानों को आसानी से उर्वरक की दरें मालूम हो सकें और वे निर्धारित दर पर उर्वरक खरीद सकें। यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता/डीलर द्वारा मौके को देखते हुए निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरकों का विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई कर उनका उर्वरक लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।साथ ही पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करें

निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किये जायें।विशेष रूप से स्कूल और हॉस्पिटल के भवन में वेंटिलेशन एवं रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिये।स्कूल भवनों को ऐसे सुंदर एवं आकर्षक बनायें, जैसे अपने बच्चों के पढ़ने के लिए बना रहे हैं। भवनों में सीपेज नहीं होना चाहिये।सभी निर्माण कार्य व्यवस्थित ढंग से होना चाहिये।कोई दिक्कत हो,तो अवगत करायें।बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग,पीआईयू,एनएचएआई,एमपीआरडीसी,एनव्हीडीए,पीएमजीएसवाय, हाऊसिंग बोर्ड,पीडब्ल्यूडी ब्रिज आदि से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।उन्होंने कार्यवार प्रगति की समीक्षा की।प्रगतिरत, अपूर्ण,पूर्ण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं,उन्हें हटायें और पैनाल्टी लगायें।लोक निर्माण विभाग की सड़कों के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।कलेक्टर ने मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-पीआईयू की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हांकित कर व्यवस्थित तरीके से पैंचवर्क करायें।

      रानी अवंती बाई लोधी सागर- बरगी परियोजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नहरों में पानी अंतिम प्वाइंट तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाये।पीओ मनरेगा से समन्वय कर नहरों की साफ-सफाई,मरम्मत व रखरखाव के कार्य किये जायें।किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

      कलेक्टर ने कहा कि हाईवे से निराश्रित गायों को हटवाया जाये।संबंधित क्षेत्र की पहचान कर दूसरी ग्राम पंचायत की गौशाला में गायों को रखा जाये।संबंधित पशु पालकों पर जुर्माना लगाया जाये।एनएचएआई का अमला एवं ग्राम पंचायत सचिव मिलकर कार्य करें।वाहन से गायों को दूसरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में छोड़ा जाये। *************************************************************************

   दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषमुक्त 

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय में लंबित विशेष प्रकरण क्रमांक 28/22 शासन बनाम विष्णु पटेल में दिनांक 9 11 2022 को आदेश पारित कर आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

यह है मामला-

 दिनांक 14 /9/ 2021 को अभियुक्त ने अपने घर पर नाबालिक अभियोक्त्री को,बहला-फुसलाकर बुलाकर रात को 12:00 बजे दुष्कर्म किया,इसी तरह लगातार उसने दिनांक 28 12 2021 को भी अपनी दुकान पर बुलाकर उसके साथ पुनः दुष्कर्म  किया।उक्त घटना की जानकारी अभियोक्त्री द्वारा अपनी बहन और परिजनों को दी गयी, जिस पर से पुलिस थाना नरसिंहपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 20 / 22 अंतर्गत धारा 376,376(2)(n) 506 भा द वी एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत किया गया।जिसमें अभियोजन द्वारा 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया तथा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर डीएनए परीक्षण कराया गया,आरोपी के अधिवक्ता की दलीलों से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री  की आयु 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित नहीं पाए जाने एवं सहमत पक्षकार मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया गया।आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित शैलेंद्र दत्त चौबे,राजेंद्र तिवारी,मयंक श्रीवास्तव ने पैरवी की

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