गाडरवारा। नरसिंहपुर जिले के अनेकों थाने तीसरी आँख की जद से काफी दूर हैं,वहीं जिले की कई पुलिस चौकियां भी बिना सीसीटीवी कैमरे के चल रही हैं।यहीं नहीं बल्कि अनेकों थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे,कार्यालय अथवा उसके बाहर तक ही सीमित हैं।कैमरे मुख्य द्वार और मुख्य स्थानों पर लगे ही नहीं हैं।ऐसे में शासन का उद्देश्य पूर्ण होता नहीं दिख रहा है।फरियाद लेकर पहुँचने वाले,फरियादियों के प्रार्थना-पत्र पर निष्पक्ष तौर से कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिल सके, इसके लिए शासन की ओर से प्रत्येक थाने को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पूरे दिन की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सके और पुलिस अधिकारी इसकी जाँच कर सके।जिले के कुछ थानों को सीसीटीवी कैमरे से लैस तो किया गया है,लेकिन एक कैमरा कार्यालय और एक कैमरा कार्यालय के बाहर लगा हुआ है।सुव्यवस्थित कैमरे लगे नही होने से थाने भी अब सुरक्षित नहीं हैं।
केस डायरी तक हो चुकी है चोरी -
प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाडरवारा के अंतर्गत आने वाले डोंगरगांव थाने में जबसे इस थाने का निर्माण किया गया है,तबसे ही यह थाना सीसीटीवी कैमरा विहीन है।थाने में विवादित रहे आरक्षक रंजीत राजपूत के यहाँ पदस्थ रहते समय,थाने से एक एस सी एस टी एक्ट के मामले की केस डायरी थाना प्रभारी के केबिन से गायब हो गई थी। जिसमें चोरी की धाराओं में एफआईआर अज्ञात के खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध किये जाने की सूचना है। वहीं थाने में रखे गेटों को भी बेंचने का मामला सुर्खियों में रह चुका है यदि सीसीटीवी कैमरे थाने में लगे होते तो सभी मामलों में पुलिस को जाँच करने में आसानी होती ।
क्या कहती है रिपोर्ट -
द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट,पुलिस: इम्प्रूवमेंट,शॉर्टफॉल एंड नेशनल ट्रेंड्स-एन एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2021′ के अनुसार,देश के कुल 17,233 पुलिस थानों में से 5,396 में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है और केवल ओडिशा,तेलंगाना तथा पुडुचेरी में ही उनके सभी पुलिस थानों में कम से कम एक कैमरा लगा है।रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के 894 पुलिस थानों में से केवल एक में सीसीटीवी कैमरे लगा है,जबकि मणिपुर,लद्दाख और लक्षद्वीप में किसी भी थाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे है।
सुप्रीम कोर्ट दे चुका निर्देश -
थानों में सीसीटीवी कैमरे से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है कि थानों में कैमरे लगे होना जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है,इसमें कोताही नही बरती जानी चाहिए एवं सुप्रीम व हाईकोर्ट का आदेश है कि थानों में ऑडियो ओर वीडियो दोनो ही रिकॉर्डिंग रखना अनिवार्य है इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि थाने के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए।
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