प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के अंतर्गत विभिन्न घटकों का लाभ लेने हेतु एनएफडीपी पर मत्स्य कृषको का पंजीकरण कराना अनिवार



नारायणपुर। केन्द्र शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने हेतु एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एन.एफ.डी.पी.का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं समितियों के लिये कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस का निर्माण का उसके माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना हैं। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि एवं योजना के तहत मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन अनिवार्य होगा। उक्त कार्य अन्तर्गत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगो का पंजीयन च्वाईस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है तो सभी सदस्य का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। पंजीयन हेतु वेबसाइट https://nfdp.dof.gov.in/  में जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के पश्चात मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खाते में 80 रूपए शासन की ओर से प्राप्त होंगें तथा कॉमन सर्विस सेंटर को उनके प्रत्येक एंट्री पर 18 रूपए कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रारंभ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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